69000 सहायक अध्यापक भर्ती के कटऑफ अंक विवाद पर हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष में सुनाया फैसला, 03 माह में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने का दिया आदेश
69000 शिक्षक भर्ती को लेकर लखनऊ खंडपीठ से सबसे बड़ी खबर न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार द्वारा तय किए गए मानकों 90/97 पर लगाई मोहर 3 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का दिया आदेश।
हाईकोर्ट लखनऊ ने परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के कटऑफ अंक विवाद पर अपना महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। आज न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल व न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार द्वारा तय किए गए मानकों (60-65% cut off) पर अपनी मुहर लगाई है। हाईकोर्ट ने तीन माह के भीतर 69 हजार भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने का आदेश दिया है। 69000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया बीते डेढ़ वर्षों से अटकी थी। यूपी के लघभग 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी फैसले का इंतजार कर रहे थे। आज हाईकोर्ट ने 60/65% कटऑफ पर अपनी मुहर लगा दी.
हाईकोर्ट के इस आर्डर के बाद इस भर्ती सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को 150 में से 97 अंक लाने होंगे तभी वो उत्तीर्ण माना जाएगा, वहीं अरक्षित वर्ग अभ्यर्थी के लिए पास होने के लिए भर्ती परीक्षा में 90 अंक लाना जरुरी है. हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अपने इस आर्डर में शिक्षा की योग्यता और गुणवत्ता को अहम माना. साथ ही सरकार को योग्यता के आधार पर रिजल्ट घोषित कर भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने का निर्देश दिया।
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